नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों के निराकरण हेतु नियमानुसार विशेष छूट

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अनूपपुर 24 अप्रैल 2026/ मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, अनूपपुर वृत्त अंतर्गत विद्युत उपभोक्ताओं के लबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालत 9 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग द्वारा 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के अवसर पर विद्युत प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष छूट योजना लागू की गई है। प्राप्त निर्देशों के अनुसार लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्री-लिटीगेशन स्तर पर आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं लिटीगेशन स्तर पर 20 प्रतिशत तथा आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी के तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह छूट केवल प्रथम बार प्रकरण वाले उपभोक्ताओं को ही दी जाएगी। योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने नाम लंबित समस्त विद्युत देयकों का भुगतान करें। साथ ही जिन उपभोक्ताओं के नाम पर विधिवत कनेक्शन नहीं है, उन्हें पहले वैध कनेक्शन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह छूट अधिकतम 10 लाख रुपये तक के प्रकरणों के लिए लागू रहेगी तथा केवल लोक अदालत में समझौते के आधार पर ही इसका लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। उपभोक्ता इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण से भविष्य में किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही से बच सकते हैं।

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