*जिला जेल धार में बंदी परिजनों के लिए ‘लीगल एड हेल्प डेस्क’ का शुभारंभ*
*दी गई निःशुल्क विधिक सहायता की विस्तृत जानकारी*
ब्यूरो रिपोर्ट शैलेंद्र जोशी
धार, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार द्वारा एक अभिनव एवं कल्याणकारी पहल की शुरुआत की गई है।
इसके अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार के सचिव एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री प्रदीप सोनी द्वारा जिला जेल धार के मुलाकात परिक्षेत्र में बंदी परिजनों की गरिमामयी उपस्थिति में उनके कल्याण हेतु विशेष ‘लीगल एड हेल्प डेस्क’ (Legal Aid Help Desk) का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित बंदी परिजनों से सीधा संवाद स्थापित कर निःशुल्क विधिक सहायता एवं विभिन्न कानूनी अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदाय की।
इस दूरदर्शी पहल का मुख्य उद्देश्य जेल में निरुद्ध बंदियों के परिजनों को “मुलाकात से न्याय तक” का सुलभ, पारदर्शी और सरल मार्ग प्रशस्त करना है। हेल्प डेस्क के माध्यम से अब बंदियों के परिजनों को जेल में बंदियों के प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, जमानत (Bail), अपील (Appeal), पुनर्विचार याचिका (Review Petition) तथा न्यायालयीन पेशी आदि के संबंध में तत्काल आवश्यक विधिक परामर्श और प्रामाणिक जानकारी एक ही स्थान पर निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगी, जिससे उन्हें अनावश्यक भटकाव और मानसिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री सोनी ने बंदी परिजनों को आश्वस्त किया कि आर्थिक तंगी या कानून की अज्ञानता के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर जरूरतमंद नागरिक तक त्वरित न्याय पहुंचाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।
इस महत्वपूर्ण शुभारंभ कार्यक्रम के सुअवसर पर जिला जेल के अधीक्षक आर.आर. डांगी, पराविधिक स्वयंसेवक (पैरालीगल वॉलेंटियर) श्री शिवसिंह तोमर एवं श्रीमती शहनाज बी सहित जेल विभाग का समस्त स्टाफ तथा बड़ी संख्या में बंदियों के परिजन उपस्थित रहे।





































