श्रम कानूनों के प्रभावी अनुपालन हेतु “श्रम स्टार रेटिंग सिस्टम” लागू 

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अनूपपुर 22 अप्रैल 2026/ श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य के श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए “श्रम स्टार रेटिंग सिस्टम” लागू किया गया है। यह प्रणाली श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत कारखानों, दुकानों एवं अन्य वाणिज्यिक संस्थानों के लिए शुरू की गई है।

 

यह एक स्व-मूल्यांकन आधारित, निष्पक्ष एवं स्वचालित प्रणाली है, जिसके माध्यम से संस्थानों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उनके श्रम कानूनों के अनुपालन स्तर का मूल्यांकन कर उन्हें स्टार रेटिंग प्रदान की जाती है।

 

इस प्रणाली के माध्यम से श्रम कानूनों के प्रभावी पालन को प्रोत्साहन मिल रहा है तथा अनुपालन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सरल बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप कार्य संस्कृति में सुधार, श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार तथा संस्थानों के मध्य सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है।

 

श्रम विभाग ने राज्य के सभी संबंधित संस्थानों, प्रतिष्ठानों एवं कारखानों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस प्रणाली का लाभ उठाते हुए “श्रम स्टार रेटिंग सिस्टम” का उपयोग करें तथा अपने संस्थानों में श्रम कानूनों के अनुपालन को सुदृढ़ बनाएं।

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