अवैध मुरूम खनन पर पुलिस का शिकंजा, ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित 5 लाख की संपत्ति जब्त

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अनूपपुर। जिले में अवैध खनिज उत्खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वेंकटनगर चौकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मुरूम परिवहन करते एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़कर जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।

 

जानकारी के अनुसार, 10 अप्रैल 2026 को वेंकटनगर चौकी पुलिस को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम मुण्डा निवासी राजेश राठौर आमाडांड की पहाड़ी से अवैध रूप से मुरूम उत्खनन कर ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से बिक्री के लिए कदमसरा रानी तालाब की ओर ले जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की और मुण्डा की ओर से आ रहे ट्रैक्टर को रोककर जांच की।

 

जांच के दौरान ट्रॉली में मुरूम लोड पाया गया। चालक ने अपना नाम बबलू सिंह भैना (21) निवासी गढ़ियाटोला मुण्डा बताया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वाहन स्वामी राजेश राठौर के कहने पर अवैध रूप से मुरूम उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था। मौके पर मुरूम से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

 

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं लगभग 3 घन मीटर मुरूम जब्त किया, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 5,03,000 रुपये बताई गई है। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), 305(E), 317(5) तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4/21 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व चौकी प्रभारी वेंकटनगर प्रवीण कुमार साहू ने किया। टीम में सुरेश कुमार अहिरवार और विजय टाटू की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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