अनूपपुर,9 अप्रैल 2026/ भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधान योजना प्रारंभ की गई है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बुढ़ापे का मजबूत सहारा होगी इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने इस योजना के पंजीकृत श्रमिकों को निश्चित पेंशन रुपए 3 हजार की पेंशन प्राप्त होगी इस योजना के तहत बराबर का योगदान जितना आप जमा करेंगे भारत सरकार उतना ही जमा करेगी पारिवारिक सुरक्षा लाभार्थी की मृत्यु के बाद नामिनी को 50% पेंशन का लाभ प्राप्त होगा इस संबंध में आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर(सीएससी) पर जाकर मानधान पोर्टल पर श्रमिक स्वयं को रजिस्टर करा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधान योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष के बीच के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार या उससे कम हो उठा सकेंगे श्रमिक ईपीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस के सदस्य नहीं होना चाहिए। पंजीयन हेतु आधार कार्ड, बचत बैंक खाता या जनधन खाता, आईएफएससी कोड के साथ तथा मोबाइल नंबर आवश्यक है।















