बिजली चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट से नहीं मिली जमानत दुलहरा गांव में कुएं से डायरेक्ट लाइन जोड़कर चला रहा था पंप

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अनूपपुर। जिले के ग्राम दुलहरा में बिजली चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड अनूपपुर ग्रामीण के कनिष्ठ अभियंता द्वारा 17 फरवरी 2025 को दोपहर लगभग 12 बजकर 11 मिनट पर ग्राम दुलहरा में राम नारायण पटेल पिता जियालाल पटेल (45) के परिसर में औचक निरीक्षण किया गया।

 

जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी द्वारा एलटी लाइन से करीब 45 मीटर डायरेक्ट तार जोड़कर कुएं में दो एचपी की पनडुब्बी मोटर चलाकर अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। मौके पर कोई वैध विद्युत कनेक्शन या दस्तावेज नहीं मिला। इस पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत पंचनामा बनाकर प्रकरण दर्ज किया गया।

 

जांच के बाद विद्युत क्षतिपूर्ति एवं प्रशमन राशि मिलाकर कुल 13,395 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया, लेकिन आरोपी ने बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद राशि जमा नहीं की। मामला तीन बार नेशनल लोक अदालत में भी रखा गया, फिर भी भुगतान नहीं किया गया।

 

इसके बाद कार्यपालन अभियंता अरुणेन्द्र प्रसाद मौर्य के निर्देश पर 13 जनवरी 2026 को विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम अनूपपुर की अदालत में प्रकरण दर्ज कराया गया। अदालत द्वारा पहले जमानती वारंट जारी किया गया, लेकिन आरोपी के उपस्थित न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

 

पुलिस ने 4 अप्रैल 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया।

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