जन्म-मृत्यु के विलंबित पंजीयन के लिए संशोधित प्रक्रिया लागू, कलेक्टर ने दिए निर्देश

---Advertisement---

अनूपपुर 2 नवंबर 2026/ कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) श्री रत्नाकर झा ने जन्म एवं मृत्यु के विलंबित पंजीयन के संबंध में संशोधित प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधान 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावशील हो चुके हैं।

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, घटना के एक वर्ष बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर जन्म अथवा मृत्यु की सूचना दिए जाने पर पंजीयन जिला मजिस्ट्रेट, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेश से ही किया जाएगा। वहीं, घटना के दो वर्ष से अधिक समय बाद सूचना दिए जाने पर पंजीयन केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर किया जा सकेगा।

कलेक्टर श्री झा ने जिले के समस्त जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार तथा संबंधित अधिकारियों को संशोधित प्रावधानों से अवगत कराते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment