अपर कलेक्टर ने नवरात्रि एवं दशहरा पर्व को लेकर भारी वाहनों के प्रवेश किया प्रतिबंध

---Advertisement---
  • 15 से 20 अक्टूबर तक शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक लागू रहेगा प्रतिबंध

अनूपपुर 12 अक्टूबर 2026- शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा पर्व को दृष्टिगत रखते हुए अपर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री बलवीर रमन ने आदेश जारी कर कहा है कि जिला मुख्यालय अनूपपुर एवं कोतमा के मुख्य मार्गों पर यातायात का दबाव अधिक रहने तथा पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। जारी आदेश के अनुसार 15 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक अनूपपुर जिला मुख्यालय एवं कोतमा के मुख्य मार्गों पर सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश में कहा गया है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही के साथ 20 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। 21 अक्टूबर 2026 से पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। अपर कलेक्टर श्री बलवीर रमन ने जिला यातायात प्रभारी सहित संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु कहा है।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment