अनूपपुर 28 मई 2026/अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति तथा मृतक के निकटतम वारिस को सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। यह प्रावधान केन्द्र सरकार की हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना योजना के तहत लागू किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब अज्ञात वाहन की चपेट में आकर जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है, जो पहले मात्र 25 हजार रुपये हुआ करती थी। योजना के तहत दुर्घटना में व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने पर सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया एक विशेष सोलेशियम फंड के माध्यम से संचालित होती है। मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी अब पहले के मुकाबले काफी सरल बनाया गया है। दुर्घटना के बाद जैसे ही पुलिस में अज्ञात वाहन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होती है, पीड़ित के निकटतम वारिस संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या दावा जांच अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ दावाकर्ता के बैंक खाते की छायाप्रति, अस्पताल में उपचार कराने के बिल, घायल अथवा मृतक की पहचान तथा पता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके साथ-साथ पुलिस में दर्ज एफआईआर की प्रति, दावा करने वाले की पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण पत्र, मौत की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र एवं गंभीर चोट होने पर एमएलसी रिपोर्ट देना आवश्यक होता है।



































