हाईकोर्ट से मुस्लिम समाज को अंतरिम राहत, 1 जुलाई तक धार्मिक परंपराओं के निर्वहन की अनुमति

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हाईकोर्ट से मुस्लिम समाज को अंतरिम राहत, 1 जुलाई तक धार्मिक परंपराओं के निर्वहन की अनुमति

रिपोर्टर: शैलेंद्र जोशी, धार

धार। धार के इमामबाड़ा विवाद मामले में गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ से मुस्लिम समाज को अंतरिम राहत मिली। न्यायालय ने 25 जून से 1 जुलाई तक इमामबाड़ा परिसर में पारंपरिक धार्मिक गतिविधियों एवं धार्मिक परंपराओं के निर्वहन की अनुमति प्रदान की। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम व्यवस्था लागू की गई।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम समाज में संतोष का माहौल देखा गया। समाज के प्रतिनिधियों ने इसे धार्मिक परंपराओं के सम्मान और न्यायपालिका पर विश्वास का प्रतीक बताया। वहीं प्रशासन ने न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है तथा शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।

इमामबाड़ा परिसर को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है। हाल के दिनों में सुनवाई और उससे जुड़ी घटनाओं के कारण क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी थी, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया था। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के अनुसार 25 जून से 1 जुलाई तक धार्मिक परंपराओं का निर्वहन पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जा सकेगा। मामले की आगामी सुनवाई और न्यायालय के अंतिम निर्णय पर अब सभी पक्षों की निगाहें टिकी हुई हैं।

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