संविदा श्रमिकों के नियोजन हेतु प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पंजीयन अनिवार्य 

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अनूपपुर 29 अप्रैल 2026/ मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा समस्त शासकीय विभागों, मंडलों, निगमों एवं अन्य संस्थाओं को संविदा श्रमिकों के नियोजन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ठेकेदारों अथवा आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्य कराने वाली सभी संस्थाओं को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के रूप में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

यह प्रावधान संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 के अंतर्गत लागू है। इसके साथ ही व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता, 2020 की धारा 47 से 50 के तहत भी ठेका श्रमिकों के नियोजन एवं पंजीयन से जुड़े नियमों का पालन करना आवश्यक है।

 

श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध पंजीयन के किसी भी प्रकार से ठेका श्रमिकों का नियोजन नही किया जाए। सभी संबंधित विभागों एवं संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करें और श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित नियोक्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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