अनूपपुर 12 मार्च 2026/ कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने जिले की बेटियों को आर्थिक सशक्तिकरण और उनके सुरक्षित एवं उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देशित किया है कि ‘‘सुकन्या समृद्धि योजना’’ के अंतर्गत पात्र लाड़ली बालिकाओं सहित अन्य सभी पात्र बालिकाओं के खाते अनिवार्य रूप से खुलवाए जाएं।
मात्र 250 रुपये से शुरू हो सकती है बचत
योजना के तकनीकी पहलुओं की जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक खाता खोला जा सकता है। इस खाते को मात्र 250 रुपये की न्यूनतम प्रारंभिक राशि से शुरू किया जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की राशि जमा की जा सकती है।
उच्च शिक्षा और विवाह के लिए मिलेगी आर्थिक मजबूती
उल्लेखनीय है कि इस योजना में अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक एवं आकर्षक ब्याज दर प्रदान की जाती है। खाते में राशि बालिका की आयु के 15 वर्ष पूर्ण होने तक जमा की जाएगी। खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह परिपक्व (Mature) होगा। विशेष सुविधा के तौर पर, बालिका की आयु 18 वर्ष होने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने (जो भी पहले हो) पर उच्च शिक्षा के लिए जमा राशि का 50 प्रतिशत निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह तय होने की स्थिति में खाते को समय से पूर्व बंद करने का विकल्प भी उपलब्ध है।
सुकन्या समृद्धि खाता माता-पिता अथवा वैधानिक अभिभावक द्वारा अधिकतम दो बेटियों के नाम पर खोला जा सकता है। इच्छुक अभिभावकों को खाता खुलवाने के लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड, माता-पिता अथवा अभिभावक का आधार कार्ड तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अपने निकटतम डाकघर या बैंक में संपर्क करना होगा।







