- डेढ़ माह से फरार चल रहे 45 वर्षीय आरोपी को कोरिया पुलिस ने दबोचा, न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल
बैकुंठपुर। शादी का झांसा देकर एक महिला का आठ वर्षों तक दैहिक शोषण करने के मामले में कोरिया पुलिस ने फरार आरोपी को जांजगीर जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना अजाक कोरिया में अपराध क्रमांक 12/26 के तहत धारा 69 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी शादी का भरोसा दिलाकर पिछले आठ वर्षों से उसका दैहिक शोषण कर रहा था। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने 14 सितंबर 2026 को अंतिम बार घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद से वह फरार चल रहा था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरिया हरीश राठौर के निर्देशन में आरोपी की गिरफ्तारी के लिये विशेष टीम गठित की गई। उप पुलिस अधीक्षक नेलशन कुजूर के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी जानकारी और पतासाजी के आधार पर जांजगीर जिले के शिवरीनारायण में दबिश दी और 29 अक्टूबर 2026 को आरोपी अरुण कुमार साहू उम्र 45 वर्ष पिता बुल्लू राम साद निवासी ग्राम खोरसी थाना शिवरीनारायण, जिला जांजगीर को गिरफ्तार कर लिया।
इस कार्यवाही में प्रधान आरक्षक शिव कुमार मिंज, आरक्षक भानु प्रताप एवं चालक आरक्षक अनुज बखला की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। कोरिया पुलिस ने महिला संबंधी अपराधों के मामलों में त्वरित कार्यवाही और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।






































































