राज्योत्सव और दीपावली को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश

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  • कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने की सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा, एनएच-43 पर आवारा पशुओं के गले में लगाये जायेंगे रेडियम बेल्ट

एमसीबी। जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में आगामी राज्योत्सव और दीपावली पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह के मार्गदर्शन में यातायात प्रबंधन, पार्किंग, अग्निशमन, भीड़ नियंत्रण तथा आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

  • एनएच-43 पर आवारा पशुओं के गले में लगाये जायेंगे रेडियम बेल्ट

राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये निराश्रित पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट लगाये जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों और पशुधन विकास विभाग के समन्वय से संचालित इस पहल से रात के समय वाहन चालकों को सड़क पर मौजूद पशु दूर से दिखाई दे सकेंगे जिससे दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को पशुओं और नागरिकों की सुरक्षा के लिये आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये।

  • राज्योत्सव में यातायात, पार्किंग और सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम

जिले में राज्योत्सव के आयोजन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिये आयोजन स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सुचारू यातायात संचालन, पार्किंग प्रबंधन तथा प्रवेश एवं निकास मार्गों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिये अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस एवं चिकित्सा दलों को तैयार रखने तथा संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाये रखने के निर्देश दिये गये।

  • दीपावली पर पटाखा दुकानों की जांच, अग्निशमन व्यवस्था रहेगी मुस्तैद

दीपावली पर्व के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात नियंत्रण, पार्किंग और आवश्यकता के अनुसार रूट डायवर्जन की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। अस्थायी पटाखा दुकानों का निरीक्षण कर लाइसेंस, अग्निशमन उपकरणों और निर्धारित सुरक्षा मानकों की जांच करने के निर्देश दिये गये। विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं विस्फोटक नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुरूप पटाखों की बिक्री और भंडारण में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिये दमकल वाहनों को तैयार रखने और बाजारों में पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिये गये।

  • यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्यवाही

बैठक में नशे की हालत में वाहन चलाने, तेज गति से वाहन चलाने, खतरनाक ड्राइविंग करने और हेलमेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाने के मामलों में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 281 तथा संबंधित यातायात उल्लंघनों में मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही का उल्लेख किया गया। मोटरयान अधिनियम की धारा 183 तेज गति से वाहन चलाने, धारा 184 खतरनाक तरीके से वाहन चलाने तथा धारा 185 नशे के प्रभाव में वाहन चलाने से संबंधित है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध और नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

  • जनसुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता, समय पर पूरी करें तैयारियां

जिला प्रशासन का उद्देश्य राज्योत्सव और दीपावली के दौरान जिले में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना तथा कानून व्यवस्था बनाये रखना है। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा में तैयारियां पूरी करने और जनसुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिये।
बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता डोंगरे, लिंगराज सिदार, एसडीएम शशि शेखर मिश्रा, उत्तम कुमार ध्रुव, प्रदीप कुमार राठिया, श्रीमती इंदिरा मिश्रा सहित पुलिस विभाग के अधिकारी एवं संबंधित जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

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