बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने पर धारा 136 में होगी कार्रवाई

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अनूपपुर 15 मई 2026 / विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को सचेत किया है कि यदि बिजली के मीटर या सर्विस लाइन में अनावश्यक छेड़छाड़ पाई जाती है, तो ऐसा करने वालों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। विभाग ने अपील की है कि उपभोक्ता किसी भी शरारती तत्व के बहकावे में आकर मीटर में तोड़फोड़ न करें।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के अनुसार, विभाग की अनुमति के बिना मीटर या इलेक्ट्रिक लाइन को हटाना या अन्यत्र लगाना ‘विद्युत सामग्री की चोरी’ माना जाता है। इस अपराध के लिए दोषी को 3 वर्ष तक का कारावास, 10 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों सजाओं से दण्डित करने का प्रावधान है।

उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए विभाग द्वारा पुख्ता व्यवस्था की गई है। यदि किसी को मीटर, रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान जैसी कोई भी समस्या है, तो वे सीधे अधिकृत माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इसके लिए उपभोक्ता तुरंत कॉल सेंटर के फोन नंबर 1912 पर, ऑनलाइन वेबसाइट portal.mpcz.in पर, ‘उपाय’ (UPAY) ऐप के माध्यम से अथवा सीधे बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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