आदतन बदमाश धर्मजीत उर्फ मुसउ के खिलाफ 6 माह का जिलाबदर आदेश
एमसीबी। जिले में आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये पुलिस द्वारा लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आदतन बदमाश धर्मजीत उर्फ मुसउ पिता स्व. ईश्वर देव सिंह निवासी पंखा दफाई हल्दीबाड़ी चिरमिरी थाना चिरमिरी के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
जिला दण्डाधिकारी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 202510330100024 में छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत आदेश पारित किया गया है। आदेश के अनुसार धर्मजीत उर्फ मुसउ को 20 सितंबर 2026 की सुबह 10 बजे से 20 मार्च 2027 तक छह माह की अवधि के लिये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के साथ साथ निर्धारित सीमावर्ती जिलों की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है। जिलाबदर अवधि में उसके प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा
प्रतिबंधित जिलों में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, कोरबा, पेण्ड्रा गौरेला मरवाही, अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सिंगरौली शामिल हैं
पुलिस ने संबंधित थाना और चौकी प्रभारियों को जिलाबदर आदेश की तामिली सुनिश्चित करने के साथ ही आदेश के पालन की निगरानी करने और उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये हैं
पुलिस ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी


































































