निर्माण श्रमिकों को ई-स्कूटर खरीदने पर मिलेगा 40 हजार तक अनुदान

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  • पात्र जनों से योजना का लाभ उठाने जिपं सीईओ ने की अपील

अनूपपुर, 06 नवंबर 2026/ मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (एम पी बी ओ सी डब्लू) द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना, 2024 संचालित की जा रही है। योजना के तहत कार्यस्थल पर आने-जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी (ई-स्कूटर) खरीदने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।

योजना के तहत ई-स्कूटर की कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपये(जो भी कम हो) अनुदान के रूप में दिया जाएगा। यह लाभ श्रमिक को जीवनकाल में केवल एक बार मिलेगा। प्रतिवर्ष लगभग 1000 श्रमिकों को लाभ दिया जाएगा, जिसमें 60 सीटें दिव्यांग श्रमिकों के लिए आरक्षित हैं। लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। योजना में खरीदी गई ई-स्कूटर को 3 वर्ष तक बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा।

पात्रता के लिए श्रमिक का मंडल में पंजीकरण होना चाहिए तथा पंजीयन कम से कम 5 वर्ष सतत एवं वैध हो। ई-स्कूटर श्रमिक के स्वयं के नाम पर आरटीओ में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वाहन का पंजीयन स्कूटी खरीदने की तारीख से पूर्व या उसी दिन का हो। स्कूटी पर *’म.प्र.भ.स.क.क. मंडल के अनुदान से क्रय’* लिखवाना अनिवार्य होगा। स्कूटी खरीदने की तारीख से 180 दिनों (6 माह)के भीतर आवेदन करना होगा।

आवेदन के लिए समग्र आईडी एवं आधार कार्ड, मंडल द्वारा जारी श्रमिक पंजीयन कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, ई-स्कूटर का खरीद बिल एवं आरटीओ पंजीयन प्रमाण पत्र तथा ई-स्कूटर के साथ श्रमिक का फोटो आवश्यक होगा।

वाहन खरीदने के बाद श्रमिक एमपीऑनलाइन के श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से या नजदीकी कियोस्क / लोक सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस संबंध में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अर्चना कुमारी ने प्रत्येक पात्र जनों से योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है।

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