- पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति और दूसरे के लाइसेंस पर दुकान चलाने की शिकायतें, सीएमएचओ ने कहा जनता की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
मनेन्द्रगढ़। शहर में मेडिकल स्टोरों के संचालन और दवा वितरण से जुड़े नियमों के पालन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कुछ मेडिकल स्टोरों में पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाइयां बेचे जाने तथा दूसरे व्यक्ति के लाइसेंस के आधार पर दुकान संचालित किये जाने की शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है। हालांकि इन शिकायतों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। ऐसे में औषधि प्रशासन और संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित हुआ है।
मेडिकल स्टोर आम लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। यहां से दवा खरीदने वाले मरीजों को केवल सही दवा ही नहीं बल्कि उसके सेवन, निर्धारित खुराक और जरूरी सावधानियों की जानकारी भी मिलनी चाहिये। इस प्रक्रिया में पंजीकृत फार्मासिस्ट की भूमिका अहम होती है। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री होने की शिकायतें मरीजों की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मानी जा रही हैं।
नियमानुसार मेडिकल स्टोरों का संचालन निर्धारित लाइसेंस शर्तों और दवा विक्रय संबंधी प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिये। यदि किसी दुकान में पंजीकृत फार्मासिस्ट की आवश्यक उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा रही है या लाइसेंस संबंधी शर्तों का उल्लंघन हो रहा है तो इसकी जांच जरूरी है। स्थानीय स्तर पर उठ रहे सवालों के बीच संबंधित विभागों से मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस, फार्मासिस्ट की नियुक्ति, उपस्थिति और दवा वितरण की व्यवस्था का परीक्षण करने की अपेक्षा की जा रही है।
शिकायतों की जांच कर कार्यवाही की जायेगी – सीएमएचओ
इस संबंध में एमसीबी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने स्पष्ट किया कि आम जनता के स्वास्थ्य और जीवन के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यदि कोई मेडिकल स्टोर बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के संचालित होता पाया जाता है अथवा कोई अनधिकृत व्यक्ति दवाओं का विक्रय करते हुए मिलता है तो संबंधित संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इन शिकायतों को लेकर किस स्तर पर जांच करता है और मेडिकल स्टोरों के संचालन में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जाते हैं। आम लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर नियमित निरीक्षण और नियमों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि दवा खरीदने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित और जिम्मेदार दवा वितरण व्यवस्था का लाभ मिल सके।







































































