केवई नदी से रेत चोरी कर रहे दो आरोपी गिरफ्तार, ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त
डोगरिया रामघाट से करीब 3 घन मीटर अवैध रेत का परिवहन करते पकड़े गए आरोपी, पुलिस को देखकर भागने का किया प्रयास
बिजुरी। केवई नदी से अवैध रूप से रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ बिजुरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से महिन्द्रा ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित करीब 3 घन मीटर चोरी की खनिज रेत जब्त की है। जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपये और रेत की कीमत करीब 3 हजार रुपये बताई गई है।
पुलिस के अनुसार 6 अक्टूबर 2026 को बिजुरी पुलिस क्षेत्र में अपराध की पतासाजी कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अमित कुमार श्रीवास्तव उर्फ कान्हा निवासी बड़ी डोगरिया अपने महिन्द्रा ट्रैक्टर क्रमांक MP-18-AA-6405 से चालक अखिलेश सिंह गोंड निवासी डोगरिया के साथ केवई नदी डोगरिया रामघाट से रेत चोरी कर उसका अवैध परिवहन कर रहा है।
सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने पल्लू क्रेशर के पास नाकाबंदी की। इसी दौरान केवई नदी की ओर से संदिग्ध ट्रैक्टर-ट्रॉली आती दिखाई दी। पुलिस को देखकर ट्रैक्टर में सवार दोनों आरोपियों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर अखिलेश सिंह गोंड पिता कमलेश सिंह गोंड, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम डोगरिया को पकड़ लिया, जबकि अमित कुमार श्रीवास्तव उर्फ कान्हा अंधेरे और खेत-झाड़ियों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।
दस्तावेज नहीं मिलने पर रेत सहित वाहन जब्त
पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली की तलाशी ली तो उसमें करीब 3 घन मीटर खनिज रेत लोड मिली। रेत के परिवहन एवं वाहन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस दिया गया, लेकिन कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद पंच साक्षियों की मौजूदगी में ट्रैक्टर-ट्रॉली और रेत को विधिवत जब्त कर लिया गया।
फरार आरोपी अमित कुमार श्रीवास्तव उर्फ कान्हा की तलाश में पुलिस टीम ने संभावित स्थानों पर दबिश दी। बाद में उसे बिजुरी क्षेत्र से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ और पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन में उसके विरुद्ध बिजुरी थाने में पूर्व से रेत चोरी तथा रेत चोरी के दौरान मारपीट से संबंधित मामले दर्ज होना सामने आया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में केवई नदी के डोगरिया घाट से रेत चोरी कर आसपास के गांवों और बिजुरी क्षेत्र में बिक्री किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 303(2), 317(5), 3(5), 317(4) बीएनएस, धारा 4/21 खनिज अधिनियम तथा धारा 3/181 और 130/177(3) मोटरयान अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस की कार्रवाई में महिन्द्रा ट्रैक्टर क्रमांक MP-18-AA-6405, ट्रैक्टर-ट्रॉली और करीब 3 घन मीटर चोरी की खनिज रेत जब्त की गई है।
कार्रवाई में इनकी रही भूमिका
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी बिजुरी निरीक्षक विकास सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक विपुल शुक्ला, आरक्षक विश्वजीत मिश्रा, आरक्षक अभिषेक शर्मा और चालक आरक्षक कर्मजीत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही है।







































































