एनएच 43 पर ट्रक खड़ा कर यातायात बाधित करने पड़ा महंगा, चालक पर बीएनएस की धारा 285 में केस

---Advertisement---

एनएच 43 पर ट्रक खड़ा कर यातायात बाधित करने पड़ा महंगा, चालक पर बीएनएस की धारा 285 में केस

सिटी कोतवाली पुलिस ने ट्रक जब्त कर हटवाया अवरोध, 10 अन्य भारी वाहनों पर भी चालानी कार्यवाही

मनेन्द्रगढ़। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर यातायात व्यवस्था में बाधा डालना एक ट्रक चालक को महंगा पड़ गया। सिटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने हनुमान मंदिर के सामने मुख्य सड़क पर ट्रक खड़ा कर आवागमन प्रभावित करने के मामले में चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने मौके से ट्रक को हटवाकर जब्त कर लिया और यातायात को सुचारू कराया। इसी दौरान सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े मिले 10 अन्य ट्रकों के खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक एमसीबी श्रीमती रत्ना सिंह (आईपीएस) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा के मार्गदर्शन और सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विवेक पाटले के दिशानिर्देश में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाये रखने के लिये चलाये जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस द्वारा विशेष रूप से उन भारी वाहन चालकों पर नजर रखी जा रही है जो होटल, ढाबे, गैरेज अथवा अन्य स्थानों के सामने सार्वजनिक सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात प्रभावित करते हैं।

हनुमान मंदिर के सामने सड़क पर खड़ा मिला ट्रक

25 सितंबर को सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विवेक पाटले पुलिस टीम के साथ विसर्जन ड्यूटी के दौरान नगर भ्रमण पर थे। इसी दौरान NH 43 मुख्य मार्ग पर हनुमान मंदिर के सामने ट्रक क्रमांक OD15 AA 8955 सड़क पर खड़ा मिला। ट्रक के कारण सड़क पर आवागमन प्रभावित हो रहा था और राहगीरों और अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर चालक से पूछताछ की। चालक ने अपना नाम रथी हती पिता बैसाखू हती उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम बदान करिया थाना बिरमहाराजपुर जिला सुबरनपुर ओडिशा बताया। पुलिस ने तत्काल ट्रक को सड़क से हटवाकर यातायात व्यवस्था बहाल कराई। इसके बाद गवाहों की मौजूदगी में वाहन का फोटो लिया गया और ट्रक को विधिवत जब्त कर पुलिस के कब्जे में लिया गया।

अपराध दर्ज कर जमानत पर रिहा

सार्वजनिक मार्ग पर अवरोध उत्पन्न करने के मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 224/2026 दर्ज करते हुए चालक के विरुद्ध धारा 285 बीएनएस के तहत कार्यवाही शुरू की। आरोपी चालक को विधिवत गिरफ्तार किया गया जिसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

10 अन्य ट्रकों पर भी चला चालानी अभियान

इसी कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम ने सार्वजनिक मार्ग पर बेतरतीब तरीके से खड़े मिले 10 अन्य ट्रकों के खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की। पुलिस ने कहा कि मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों को अनियमित तरीके से खड़ा करने से यातायात की गति प्रभावित होने के साथ दुर्घटना की आशंका भी बढ़ जाती है।

वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील

जिला पुलिस एमसीबी ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे NH 43 सहित किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर होटल, ढाबा, गैरेज या अन्य स्थानों के सामने इस तरह वाहन खड़ा ना करें जिससे आम लोगों का आवागमन बाधित हो। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यातायात व्यवस्था प्रभावित करने वाले वाहनों के खिलाफ आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई है।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment