धार: कैलाश पाटीदार हत्याकांड में 13 दोषियों को आजीवन कारावास
ब्यूरो रिपोर्ट शैलेंद्र जोशी
धार जिले के चर्चित कैलाश पाटीदार हत्याकांड में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती संगीता पटेल की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने हत्या के 13 आरोपियों को आजीवन कारावास सहित विभिन्न धाराओं में सजा एवं कुल 52 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से अति. शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने प्रभावी पैरवी की
घटना 18 मार्च 2023 की है। थाना तिरला अंतर्गत ग्राम आहू स्थित सिलोटी वाले खेत पर कैलाश पाटीदार अपने पुत्र आलोक और बहू गुनाबाई के साथ गेहूं कटवाने गया था। इसी दौरान पुरानी जमीन के विवाद को लेकर आरोपी विष्णु, मोहित, विक्रम, राधेश्याम, विजय, भगवान, लक्ष्मीबाई, ममताबाई, घनश्याम पिता नारायण, घनश्याम, गौतम, कालूराम व जवेश धारिया और लाठियों से लैस होकर खेत पर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने कैलाश के सिर व पैरों पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उसकी भोज व धार अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आलोक व गुनाबाई भी गंभीर घायल हुए थे
पुलिस ने अपराध क्र. 91/2023 धारा 302, 147, 148, 294, 325 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से 18 गवाह, 97 दस्तावेज और 16 जब्तशुदा आर्टिकल प्रस्तुत किए गए
न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर सभी 13 आरोपियों को दोषी करार देते हुए धारा 147, 148 में एक-एक वर्ष, धारा 302/149 में आजीवन कारावास व 2000 रुपये तथा धारा 325/149 में 2 वर्ष व 1000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। लक्ष्मीबाई को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा गया, शेष आरोपी पहले से ही जेल में निरुद्ध हैं




































































