ढाबे पर युवक की हत्या मामले में 3 दोषियों को उम्रकैद, धार न्यायालय ने सुनाई सजा…

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ब्यूरो रिपोर्ट शैलेंद्र जोशी

 

धार जिले के पीथमपुर में वर्ष6 2021 में ढाबे पर हुए हत्या के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, धार ने तीन आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक शरद पुरोहित द्वारा की गई

 

मामला 12 अप्रैल 2021 का है। पुलिस के अनुसार, प्रवीण अपने साथियों के साथ पीथमपुर-राऊ रोड स्थित अमृतश्री ढाबे पर खाना खाने गया था। आरोप है कि वह अपने साथ लाई शराब ढाबे के बाहर पी रहा था। इसी बात को लेकर ढाबा संचालक पक्ष और प्रवीण के बीच विवाद हो गया।

अभियोजन के अनुसार, विवाद के दौरान आरोपी जीतु उर्फ जितेन्द्र, जगदीश और वसीम ने प्रवीण के साथ मारपीट की।

 

आरोप है कि जीतु ने फाइबर की ट्रे से प्रवीण के सिर और गर्दन पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

घटना के बाद पीथमपुर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने साक्षियों, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य भौतिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।

 

सभी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 2-2 हजार रुपये, कुल 6 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले के एक अन्य आरोपी मामा उर्फ सतीश की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो चुकी थी।

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