950 ग्राम गांजा जब्त; बिक्री के लिए ले जा रहा आरोपी पकड़ाया

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  • थाना प्रभारी मंगला प्रसाद दुबे के नेतृत्व में मेढाखार पुलिया के पास घेराबंदी, 10 हजार रुपये कीमत का गांजा बरामद; एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

अनूपपुर। जिले में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में करनपठार पुलिस ने ग्राम मेढाखार में कार्रवाई करते हुए बिक्री के उद्देश्य से गांजा लेकर जा रहे एक व्यक्ति को पकड़ा। पुलिस ने उसके कब्जे से 950 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 10 हजार रुपये बताई गई है। मामले में आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर 2026 को करनपठार पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम करपा निवासी कुंवर सिंह पिता चिट्ठू सिंह सफेद रंग की बोरी में गांजा लेकर ग्राम मेढाखार पुलिया के रास्ते अपने घर की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी उपनिरीक्षक मंगला प्रसाद दुबे ने पुलिस टीम गठित कर मुखबिर के बताए स्थान पर रवाना किया।

पुलिस टीम ग्राम ऊफरी खुर्द के समीप मेढाखार पुलिया के पास पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति की तलाश शुरू की। इसी दौरान भमरहा रोड की ओर से मुखबिर के बताए हुलिए का एक व्यक्ति सफेद बोरी लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना नाम कुंवर सिंह निवासी ग्राम करपा बताया।

बोरी की तलाशी में मिला गांजा

पुलिस ने नियमानुसार तलाशी की प्रक्रिया अपनाते हुए आरोपी को उसके वैधानिक अधिकारों से अवगत कराया। आरोपी की सहमति से तलाशी लेने पर उसके पास रखी सफेद रंग की नायलॉन की बोरी में सूखे पत्ते एवं कलीनुमा पदार्थ मिला। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पदार्थ के गांजा होने की पुष्टि करते हुए इलेक्ट्रॉनिक तराजू से उसका वजन कराया। वजन करने पर कुल 950 ग्राम गांजा पाया गया।

पुलिस ने मौके पर ही गांजे को विधिवत तौलकर सीलबंद किया तथा आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई और मोबाइल से वीडियोग्राफी कर जब्ती की प्रक्रिया पूरी की। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 10 हजार रुपये आंकी गई है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार बरामद गांजे की मात्रा एक किलोग्राम से कम होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आरोपी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस दिया गया तथा नियमानुसार रिहा किया गया। आरोपी कुंवर सिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 359/26, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

मंगला प्रसाद दुबे के नेतृत्व में हुई कार्रवाई

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक मंगला प्रसाद दुबे के नेतृत्व में उपनिरीक्षक लियाकत अली, कमल किशोर चंद्रोल, प्रधान आरक्षक विजय द्विवेदी एवं आरक्षक संतोष सिंह मरावी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं स्वतंत्र साक्षी के रूप में धर्मेन्द्र सिंह नेताम एवं दुर्गेश नायक उपस्थित रहे।

करनपठार पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त लोगों को स्पष्ट संदेश गया है कि नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध पुलिस की निगरानी और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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