जनकपुर में पुलिस का एक्शन मोड, नशे में ड्राइविंग से अवैध शराब तक कसा शिकंजा

---Advertisement---

जनकपुर में पुलिस का एक्शन मोड, नशे में ड्राइविंग से अवैध शराब तक कसा शिकंजा

बिना नंबर प्लेट वाहनों पर चालानी कार्यवाही, ओवरलोड ऑटो पर 4 हजार का जुर्माना, 12 लीटर महुआ शराब और बाइक जब्त

जनकपुर। यातायात नियमों की अनदेखी और अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ जनकपुर पुलिस ने 1 से 15 सितंबर तक विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की। पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह (आईपीएस) के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा के निर्देशन और थाना प्रभारी विजय सिंह के नेतृत्व में चलाये गये अभियान में ड्रंक एंड ड्राइव, बिना नंबर प्लेट वाहन, ओवरलोड ऑटो, अवैध शराब बिक्री और सार्वजनिक स्थान पर शराबखोरी के मामलों में कार्यवाही की गई।
अभियान के दौरान शराब के नशे में वाहन चलाने वाले पांच लोगों के खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर प्रकरण न्यायालय में पेश किये गये। इनमें संतोष गुप्ता, कमल प्रसाद, बबलू केवट, देवीदीन अहिरवार और रावेन्द्र सिंह शामिल हैं

बच्चों से भरे ओवरलोड ऑटो पर कार्यवाही

स्कूली बच्चों को क्षमता से अधिक बैठाकर ले जाने वाले ऑटो चालक रमाशंकर सिंह निवासी ग्राम पड़ौली पर पुलिस ने कार्यवाही की। परमिट शर्तों के उल्लंघन और अन्य यातायात प्रावधानों के तहत धारा 3/181, 5/180 और 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 4 हजार रुपये का चालान किया गया।

बिना नंबर प्लेट वाहन चालकों पर जुर्माना

अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट और आवश्यक दस्तावेजों के बिना वाहन चलाने वालों पर भी कार्यवाही की गई। रामभजन बैगा और सतीश साहू पर 1-1 हजार, रविकांत केवट, राजमणि यादव और संजय कुमार पर 2-2 हजार तथा रामखेलावन पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

महुआ शराब के साथ आरोपी पकड़ाये

अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही में पुलिस ने संजय वर्मा के कब्जे से 10 लीटर महुआ शराब बरामद की। इसकी कीमत करीब 2 हजार रुपये बताई गई है। शराब परिवहन में प्रयुक्त करीब 35 हजार रुपये कीमत की मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई वहीं प्रकाश कहार के कब्जे से 2 लीटर महुआ शराब बरामद कर धारा 34(क)(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

सार्वजनिक स्थान पर शराबखोरी भी नहीं हुई नजरअंदाज

पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के खिलाफ भी आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की। धारा 36(च)(1) के तहत अजीत सिंह, पिंटू चौधरी, बबलू केवट, पिंटू प्रजापति उर्फ छर्रा और राय सिंह मरावी के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

थाना प्रभारी बोले अभियान रहेगा जारी

थाना प्रभारी विजय सिंह ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। शराब पीकर वाहन चलाने, बिना नंबर प्लेट वाहन दौड़ाने और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के पालन और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये पुलिस का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment