अनूपपुर 05 अगस्त 2026/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 से बढ़ाकर अब 17 अगस्त 2026 कर दी गई है। इससे ऐसे किसानों को अतिरिक्त अवसर मिला है, जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी फसलों का बीमा नहीं करा सके थे। कृषि विभाग ने जिले के किसानों से विस्तारित अवधि का लाभ उठाते हुए समय रहते फसल बीमा कराने की अपील की है।
योजना के अंतर्गत ऋणी, गैर-ऋणी एवं बटाईदार किसान खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे अतिवृष्टि, सूखा, जलभराव, ओलावृष्टि तथा कीट-व्याधि से फसलों को होने वाली क्षति की स्थिति में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बीमा दावा प्रदान किया जाता है। खरीफ फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होता है, जबकि शेष प्रीमियम का वहन शासन द्वारा किया जाता है।
कृषि विभाग ने जिले के किसानों से आग्रह किया है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपनी निकटतम बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), लोक सेवा केंद्र अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से समय पर बीमा आवेदन कराएं। वनाधिकार पट्टाधारी किसान तथा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक किसान भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से अपनी फसलों का बीमा कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उन्हें योजना का लाभ प्राप्त हो सके।














