शहडोल
कोतवाली थाना क्षेत्र में पान ठेले के सामने बैठे दो युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार घरौला मोहल्ला निवासी अभिषेक शुक्ला (26) ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 7 जून 2026 की रात करीब 9 बजे वह अपने चचेरे भाई अभिलाष शुक्ला के साथ झूला पुल के पास अमर द्विवेदी के पान ठेले के सामने बैठा हुआ था। इसी दौरान घरौला मोहल्ला निवासी कपिल विश्वकर्मा वहां पहुंचा और सड़क किनारे खड़ी बाइक को लेकर गाली-गलौज करने लगा।
शिकायतकर्ता के अनुसार विरोध करने पर कपिल विश्वकर्मा ने अपने साथी गोलू गुप्ता को बुला लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर अभिषेक और उसके चचेरे भाई अभिलाष के साथ मारपीट की। आरोप है कि कपिल ने हाथ-मुक्कों से हमला किया जबकि गोलू गुप्ता ने डंडे से मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे अभिलाष शुक्ला को भी आरोपियों ने नहीं छोड़ा।
मारपीट में अभिषेक शुक्ला को पीठ, छाती, दाहिने कान के पास और भुजा में चोटें आईं, जबकि अभिलाष शुक्ला के सिर, पीठ, भुजा और गले में चोटें आई हैं। पीड़ितों का आरोप है कि घटना के दौरान आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि झूमाझपटी के दौरान अभिलाष शुक्ला के दो मोबाइल फोन तथा अभिषेक शुक्ला की सोने की चेन कहीं गिर गई। घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में अमर द्विवेदी एवं एक बिरयानी दुकान संचालक का नाम सामने आया है।
कोतवाली पुलिस ने मामले में आरोपियों कपिल विश्वकर्मा एवं गोलू गुप्ता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296(बी), 115(2), 351(3) एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बाइट – अभिषेक शुक्ला, पीड़ित
संवाददाता शहडोल – अरुण द्विवेदी
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