होटलों में घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर खाद्य विभाग की कार्यवाही दो प्रतिष्ठानों से सिलेंडर जब्त, नियम उल्लंघन पर चेतावनी

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एमसीबी/मनेन्द्रगढ़। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिये खाद्य विभाग ने सख्ती दिखाते हुए संयुक्त जांच अभियान चलाया। गुरुवार को खाद्य विभाग की टीम ने मनेन्द्रगढ़ और चैनपुर क्षेत्र के विभिन्न होटलों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान दो प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग पाये जाने पर उन्हें मौके पर ही जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की गई।

संयुक्त जांच दल में खाद्य अधिकारी मनेन्द्रगढ़, सहायक खाद्य अधिकारी मनेन्द्रगढ़ तथा खाद्य निरीक्षक मनेन्द्रगढ़ शामिल थे। टीम ने कुल तीन होटलों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान चैनपुर स्थित चंदन होटल में एक नग 14.2 किलोग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर खाना बनाने में उपयोग करते हुए पाया गया। इसी प्रकार हाइवे होटल चैनपुर में भी एक घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू ईंधन के रूप में ही किया जाना निर्धारित है। इसका व्यावसायिक उपयोग द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 31 (ग) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। नियमों के उल्लंघन के कारण दोनों होटलों से एक-एक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर शैलपुत्री इंडेन गैस एजेंसी को सुपुर्द किया गया।

यह कार्यवाही चंदन होटल के संचालक बाबूलाल शाह और हाइवे होटल के संचालक अशोक दास की उपस्थिति में विधिवत पंचनामा और जप्तीनामा तैयार कर की गई वहीं मनेन्द्रगढ़ के मुख्य बाजार स्थित हजारी होटल के निरीक्षण के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं पाया गया। यहां 18 नग व्यवसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध मिले जिनका उपयोग नियमानुसार किया जा रहा था।

खाद्य विभाग ने सभी होटल संचालकों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए ही करें। यदि किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। विभाग ने भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है।

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