अनूपपुर 18 मई 2026/ पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जिला अनूपपुर में आयोजित होने वाले ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम’ को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री हर्षल पंचोली ने 15 मई से आगामी 45 दिनों तक की अवधि के लिए प्रशिक्षण से जुड़े समस्त परिसरों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है।
इस 45 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शासकीय अनुसूचित जाति जूनियर बालक अनूपपुर एवं शासकीय अनुसूचित जाति जूनियर बालिका छात्रावास अनूपपुर में छात्र-छात्राओं के रहने की व्यवस्था की गई है, जबकि डाइट (DIET) भवन में मुख्य प्रशिक्षण और उससे लगे मैदान में शारीरिक प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए इस पूरी अवधि में इन परिसरों के भीतर केवल शासकीय कार्य में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस बल को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। किसी भी अन्य बाहरी या अनाधिकृत व्यक्ति का आना-जाना पूरी तरह से वर्जित रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है या परिसर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।



































