पात्र बालिका को योजना का लाभ नहीं मिलने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई

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  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं संविदा पर्यवेक्षक के 10-10 दिवस के मानदेय में कटौती के आदेश

अनूपपुर 15 अक्टूबर 2026/ कलेक्टर श्री रत्नाकर झा ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना के अंतर्गत पात्र बालिका को लाभ से वंचित रहने के मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं संविदा पर्यवेक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की है।

जारी आदेश के अनुसार, महिला एवं बाल विकास परियोजना जैतहरी के सेक्टर परसवार अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र जमुडी-02 की कार्यकर्ता श्रीमती महेश्वरी सिंह एवं संविदा पर्यवेक्षक श्रीमती गायत्री गुप्ता के पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता के कारण पात्र बालिका अवनी गुप्ता, जन्मतिथि 1 जून 2023, योजना के प्रावधानों के अनुसार परिवार नियोजन की निर्धारित समयावधि में अपनाए जाने के बावजूद लाभ से वंचित रह गई।

प्रकरण में कलेक्टर ने दोनों के 10-10 दिवस के मानदेय में कटौती के आदेश जारी किए हैं। साथ ही, कालातीत प्रकरण को विशेष स्वीकृति के लिए संचालनालय महिला एवं बाल विकास, भोपाल को प्रेषित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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