अनूपपुर 04 अक्टूबर 2026/ जिले में 28 सितम्बर 2026 से मतदाता सूची में 18 से 19 वर्ष आयु के नवीन मतदाताओं एवं छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रत्नाकर झा ने जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी बीएलओ की बैठक आयोजित कर उनके माध्यम से घर-घर संपर्क कर नवीन एवं छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर ने जिले के महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों, आईटीआई तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिविर आयोजित कर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नवीन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम जुड़ने से वंचित न रहे।
उन्होंने एसआईआर के दौरान तैयार की गई सूची, जो बीएलओ के पास उपलब्ध है, को बीएलए के साथ साझा करने के निर्देश दिए हैं। बीएलओ एवं बीएलए सूची का परीक्षण कर उसमें छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान करेंगे तथा ऐसे पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
कलेक्टर ने बीएलओ एवं बीएलए को यह भी अवगत कराने के निर्देश दिए हैं कि फॉर्म-6 के साथ लिए जाने वाले घोषणा-पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अभियान के दौरान पात्र मतदाताओं से प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए मतदाता सूची को अद्यतन रखने के निर्देश दिए हैं।



































































