मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) पर सुझाव आमंत्रित,

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नागरिक और संगठन 15 जून तक दर्ज कराएं राय

 

अनूपपुर 13 जून 2026/ मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य में विवाह, विवाह-विच्छेद (तलाक), भरण-पोषण और उत्तराधिकार जैसे पारिवारिक विषयों पर एक समरूप, संतुलित व व्यावहारिक विधिक संरचना विकसित करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में इन विषयों का संचालन अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के तहत हो रहा है, जिसके समग्र परीक्षण और नागरिकों के मध्य समानता व न्यायसंगतता सुनिश्चित करने के लिए यह विधिक कवायद शुरू की गई है। समिति विषय के विधिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर शासन को अपनी उपयुक्त अनुशंसाएं सौंपेगी।

 

इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक विमर्श के लिए समिति ने मध्य प्रदेश के समस्त निवासियों, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों, गैर-शासकीय संगठनों (NGOs), शासकीय एजेंसियों और धार्मिक समूहों से उनके विचार व सुझाव आमंत्रित किए हैं। सभी इच्छुक नागरिक और संगठन अपने बहुमूल्य सुझाव एवं अभ्यावेदन समिति की आधिकारिक वेबसाइट अथवा डाक के माध्यम से आगामी 15 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से भेज सकते हैं, ताकि राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल एक सर्वसमावेशी विधिक ढांचा तैयार किया जा सके।

 

https://ucc.mp.gov.in/home

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