महिला बाल विकास एवं पुलिस टीम द्वारा समझाईश से रोका गया बाल विवाह 

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अनूपपुर 23 अप्रैल 2026/ कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग श्री विनोद परस्ते एवं सहायक संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती मंजूषा शर्मा के मार्गदर्शन में विकासखंड पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत जरही में बुधवार को बाल विवाह की सूचना मिलने पर बाल विवाह रोकथाम दल विवाह स्थल पहुंचा। तदुपरांत दल द्वारा उपस्थित परिजन एवं ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया और बाल विवाह न करने की समझाइश दी गई तथा बालिका की विवाह योग्य आयु अर्थात् 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् ही विवाह करने की समझाइश दी गई। जिसके फलस्वरूप उपस्थित ग्रामीणों एवं परिजनों द्वारा विवाह रोककर बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् ही विवाह करने की बात कही गई एवं परिजनों द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

 

दल में बाल कल्याण समिति अनूपपुर के अध्यक्ष श्री मोहनलाल पटेल, महिला एवं बाल विकास विभाग के विधि सह परिवीक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार त्रिपाठी सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक, स्टॉफ एवं पुलिस बल शामिल रहे।

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