यातायात नियमों के उल्लंघन पर न्यायालय सख्त लगाया 15 हजार रुपयों का जुर्माना

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एमसीबी। जिले में यातायात सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा सख्त अभियान चलाया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह (आईपीएस) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक और अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के मार्गदर्शन में यह अभियान पूरे जिले में संचालित है।

इसी क्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जनकपुर न्यायालय में थाना कोटाडोल क्षेत्र के एक मामले की सुनवाई की गई। मामले में एक मोटरसाइकिल चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया था। जांच में यह भी सामने आया कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। न्यायालय ने आरोपी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 (शराब पीकर वाहन चलाना) तथा धारा 3/181 (बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना) के तहत दोषी पाया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी पर 15,000 रुपयों का जुर्माना अधिरोपित किया गया जिसे शासकीय खाते में जमा कर रसीद जारी कर दी गई है।

जिला पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे शराब पीकर वाहन ना चलायें। वाहन चलाते समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखें तथा सभी यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने पर आगे भी सख्त वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की जायेगी।

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