वेंकटनगर में अवैध मुरूम परिवहन पर पुलिस की कार्रवाई, 5.03 लाख का ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

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वेंकटनगर में अवैध मुरूम परिवहन पर पुलिस की कार्रवाई, 5.03 लाख का ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

खोड़री से बिना वैध दस्तावेज लाया जा रहा था मुरूम, चालक स्वरूप सिंह गोंड़ और वाहन मालिक लेखराम कुम्हार के खिलाफ मामला दर्ज

अनूपपुर। जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जैतहरी थाना क्षेत्र की वेंकटनगर चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुरूम से लदे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। जब्त वाहन और खनिज की कुल कीमत 5 लाख 3 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने मामले में ट्रैक्टर चालक स्वरूप सिंह गोंड़ और वाहन मालिक लेखराम कुम्हार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 8 अक्टूबर 2026 को वेंकटनगर चौकी पुलिस क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि वेंकटनगर के लाइनपार निवासी लेखराम कुम्हार के कहने पर खोड़री की ओर से अवैध रूप से मुरूम का उत्खनन कर ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर वेंकटनगर की ओर लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रेलवे अंडरब्रिज के पास लाइनपार वेंकटनगर में आने वाले मार्ग पर निगरानी शुरू की।

कुछ देर बाद खोड़री की ओर से लाल रंग का महिंद्रा ट्रैक्टर आता दिखाई दिया। पुलिस ने वाहन को रोककर ट्रॉली की जांच की तो उसमें लगभग तीन घन मीटर मुरूम लोड मिला। वाहन पर पंजीयन क्रमांक MP65AA4486 अंकित था।

पूछताछ में सामने आई बिना दस्तावेज परिवहन की बात

पुलिस ने ट्रैक्टर चालक से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना नाम स्वरूप सिंह गोंड़, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम खोड़री, थाना जैतहरी, जिला अनूपपुर बताया। चालक ने ट्रैक्टर को लाइनपार वेंकटनगर निवासी लेखराम कुम्हार का होना बताया। पुलिस के अनुसार, चालक ने वाहन मालिक के कहने पर खोड़री की ओर से मुरूम लाकर परिवहन करने की जानकारी दी। पूछताछ के दौरान मुरूम के संबंध में कोई वैध परिवहन टीपी अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

इसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित उसमें लोड लगभग तीन घन मीटर मुरूम जब्त कर लिया। जब्त संपत्ति की कुल कीमत 5,03,000 रुपये आंकी गई है। वाहन और खनिज को वेंकटनगर चौकी परिसर में लाकर सुरक्षित खड़ा कराया गया।

खनिज अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने चालक स्वरूप सिंह गोंड़ और वाहन मालिक लेखराम कुम्हार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), 305(ई), 317(5) तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

चौकी प्रभारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब के निर्देशन में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम, एसडीओपी सुजीत कुमार कड़वे तथा जैतहरी थाना प्रभारी निरीक्षक गोकुलानंद पाण्डेय के मार्गदर्शन में की गई।

कार्रवाई में वेंकटनगर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार साहू की प्रमुख भूमिका रही। पुलिस ने अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध अभियान जारी रखने की बात कही है।

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