तिपान नदी से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का मामला, ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त
वेंकटनगर पुलिस की कार्रवाई, 5.03 लाख रुपये का मशरूका जब्त; चालक के खिलाफ मामला दर्ज
जैतहरी/अनूपपुर। जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वेंकटनगर चौकी पुलिस ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की है। पुलिस के अनुसार, ट्रैक्टर-ट्रॉली में तिपान नदी से निकाली गई करीब 3 घन मीटर रेत लोड थी। वाहन चालक के पास रेत के उत्खनन एवं परिवहन से संबंधित वैध अनुमति (टीपी) नहीं मिली। मामले में आरोपी चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर वाहन और रेत जब्त कर चौकी परिसर में खड़ा कराया गया है।
पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम तथा एसडीओपी सुजीत कडवे के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।
मुखबिर की सूचना पर रोका गया ट्रैक्टर
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 27 अक्टूबर 2026 को वेंकटनगर चौकी पुलिस ग्राम भैना डोंगरी क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सुलखारी स्थित तिपान नदी से अवैध रूप से रेत निकालकर एक नीले रंग के ट्रैक्टर-ट्रॉली में लोड की गई है। वाहन चालक रेत बेचने के लिए सुलखारी की ओर आने वाला है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम तिपान नदी की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंची और वाहन का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद नदी की ओर से नीले रंग का ट्रैक्टर-ट्रॉली आता दिखाई दिया। पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में वाहन को रुकवाकर उसकी जांच की।
बिना नंबर का ट्रैक्टर, ट्रॉली में मिली तीन घन मीटर रेत
जांच के दौरान ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं मिला। वाहन ACE कंपनी का नीले रंग का ट्रैक्टर था, जिसके साथ नीली ट्रॉली जुड़ी हुई थी। ट्रॉली में लगभग 3 घन मीटर रेत लोड पाई गई।
पुलिस के अनुसार, चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम वेदप्रताप राठौर उर्फ सूरज (28), निवासी ग्राम सुलखारी, थाना जैतहरी, जिला अनूपपुर बताया। पूछताछ के दौरान चालक ने रेत तिपान नदी से निकालकर ट्रॉली में भरना बताया। पुलिस द्वारा रेत के उत्खनन और परिवहन से संबंधित वैध टीपी या अनुमति मांगे जाने पर वह प्रस्तुत नहीं कर सका।
5.03 लाख रुपये की संपत्ति जब्त
पुलिस ने वाहन चालक वेदप्रताप राठौर उर्फ सूरज के कब्जे से ट्रैक्टर-ट्रॉली और उसमें लोड रेत जब्त की। पुलिस द्वारा वाहन की अनुमानित कीमत 5 लाख रुपये तथा रेत की कीमत 3 हजार रुपये बताई गई है। इस प्रकार जब्त संपत्ति का कुल अनुमानित मूल्य 5 लाख 3 हजार रुपये आंका गया है।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2), 317(5), 305(ई) तथा खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 4/21 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। जब्त वाहन और रेत को वेंकटनगर चौकी परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया है।
पुलिस टीम की भूमिका
इस कार्रवाई में वेंकटनगर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक प्रवीण कुमार साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। टीम में बलराम सिंह पैकरा और विजय टाटू शामिल रहे।
पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।






































































