मछलीपालक किसानों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा, जलीय कृषि बीमा योजना का लाभ हेतु कराए ऑनलाइन पंजीयन 

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प्रधानमंत्री मत्स्य कृषक समृद्धि सह योजना के तहत मत्स्यपालकों को मिलेगा सुरक्षा कवच

 

अनूपपुर 29 मई 2026 /‌ जिले के मछलीपालक किसानों और मछुआरों को आर्थिक रूप से सशक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। ‘प्रधानमंत्री मत्स्य कृषक समृद्धि सह योजना’ के अंतर्गत अब जिले के मत्स्यपालकों को जलीय कृषि बीमा योजना का सीधा लाभ दिया जाएगा। मछलीपालन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत नेशनल फिशरीज डिजिटल पोर्टल पर बीमा उत्पाद लाइव कर दिए गए हैं, जहाँ किसान ऑनलाइन पंजीयन कर सीधे एकमुश्त प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

 

मछलीपालन विभाग ने बताया कि इस बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्यपालकों को प्राकृतिक आपदाओं, अप्रत्याशित बीमारियों अथवा अन्य जलीय जोखिमों से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है। योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत देते हुए बीमा प्रीमियम का 40 प्रतिशत भाग भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप स्वयं वहन किया जाएगा। यह योजना प्रति किसान अधिकतम 4 हेक्टेयर जलक्षेत्र तक के लिए मान्य होगी।

 

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसान अपने पारंपरिक तालाबों के साथ-साथ आधुनिक मछलीपालन तकनीकों जैसे केज कल्चर, बायोफ्लॉक और आरएएस (RAS) के पूरे स्ट्रक्चर (ढांचे) का भी बीमा करा सकते हैं। विभाग जिले में मछलीपालन को अधिक संगठित, सुरक्षित और लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी या तकनीकी मार्गदर्शन के लिए इच्छुक किसान जिला मछलीपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं अथवा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) के टोल-फ्री नंबर 18004251660 पर कॉल कर सकते हैं।

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