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अमित पांडेय की रिपोर्ट
सीधी। बताया गया कि फरियादी दयानंद पाण्डेय पिता बाबूलाल पाण्डेय उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पतुलखी ने दिनाँक 09.01.2023 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व कराई कि दिनाँक 08.01.2023 को 08:00 बजे के लगभग उसकी छोटी बहन ममता पाण्डेय अपने घर के सामने खेत में सुबह 8 बजे गाय बांध रही थी उसी समय गंगा पाण्डेय आये मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुये बोले कि यहां खेत में गाय क्यों बांध रही हो तब बहन बोली की हमेशा बांधती थी इसी कारण बांध रही हूं तब गंगा पाण्डेय हाथ में लिये टांगी से बहन ममता पाण्डेय के सिर में मारा, जिससे सिर कट गया और खून बहने लगा तथा अभियुक्त रानी पाण्डेय पति लल्लू पाण्डेय आकर बहन ममता पाण्डेय को लात मूका से मारपीट करने लगी तथा मारपीट कर जाते समय दोनों बोल रहे थे कि अभी कम मारा है। दुबारा खेत में मवेशी बांधोगी तो जान से खत्म कर दूंगा, कहते दोनों अपने घर चले। उक्त सूचना के आधार पर थाना बहरी, जिला सीधी में अपराध क्रमांक 5/23 अंतर्गत धारा 294, 324/34 एवं 506 भाग-2 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 588/2023 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा गोस्वामी के द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण गंगा पाण्डेय पिता शोभनाथ पाण्डेय, उम्र 75 वर्ष, एवं रानी पाण्डेय पति लल्लू पाण्डेय, उम्र 36 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम पतलुखी, थाना बहरी, जिला सीधी, (म0प्र0) को धारा 324/34 के अंतर्गत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- , 1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।








