बिना टीपी रेत परिवहन करते ट्रैक्टर जब्त, चालक और मालिक पर मामला दर्ज
भालूमाड़ा पुलिस की कार्रवाई, 5.05 लाख रुपये का मशरूका जब्त
भालूमाड़ा। थाना भालूमाड़ा पुलिस ने अवैध खनिज रेत के परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम पयारी नंबर-2 में यादव ढाबा के पास से रेत से लदे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस ने मामले में ट्रैक्टर चालक और मालिक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक अनूपपुर विक्रांत मुराब (भापुसे) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ सिंह मरकाम तथा एसडीओपी कोतमा आरती शाक्य के मार्गदर्शन में अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 15 सितंबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पयारी नंबर-2 में यादव ढाबा के पास एक ट्रैक्टर में अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है।
सूचना पर थाना प्रभारी भालूमाड़ा निरीक्षक राधिका भगत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शाम करीब 4 बजे मौके पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान स्वराज कंपनी के ट्रैक्टर क्रमांक MP 65 AA 4888 की ट्रॉली में करीब 3 घन मीटर खनिज रेत लोड मिली। पुलिस द्वारा रेत के परिवहन संबंधी टीपी एवं वैध दस्तावेज मांगे जाने पर चालक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
पुलिस ने ट्रैक्टर चालक सिवतैन खान पिता शहादत खान, उम्र 24 वर्ष, निवासी बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया को मौके से पकड़ा। पूछताछ में पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर मालिक नरेन्द्र सिंह निवासी निमहा, थाना रामनगर के कहने पर रेत का परिवहन किए जाने की जानकारी सामने आई।
पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित करीब 3 घन मीटर रेत को जब्त कर लिया। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 5 लाख 5 हजार रुपये बताई गई है। मामले में थाना भालूमाड़ा में अपराध क्रमांक 275/2026 के तहत धारा 303(2), 317(5) बीएनएस, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम तथा 130(3)/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
अहम भूमिका: इस कार्रवाई में थाना प्रभारी भालूमाड़ा निरीक्षक राधिका भगत, प्रधान आरक्षक कृपाल सिंह एवं प्रधान आरक्षक सत्यभान सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।







































































