शराब पीकर वाहन चलाने वाले तीन चालकों पर न्यायालय ने लगाया 30 हजार रुपये का जुर्माना पटना पुलिस की कार्यवाही

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शराब पीकर वाहन चलाने वाले तीन चालकों पर न्यायालय ने लगाया 30 हजार रुपये का जुर्माना
पटना पुलिस की कार्यवाही

तीनों वाहन चालकों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड, यातायात नियमों के पालन की अपील

कोरिया। शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ पटना थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए तीन वाहन चालकों को पकड़ा। मामले में न्यायालय ने तीनों चालकों पर 10-10 हजार रुपये के हिसाब से कुल 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 अक्टूबर 2026 को पटना थाना पुलिस द्वारा वाहन चालकों की जांच की गई। इस दौरान तीन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाये गये। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रत्येक चालक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
पुलिस की इस कार्यवाही का उद्देश्य शराब पीकर वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना है। नशे की हालत में वाहन चलाने से चालक के साथ साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।
पटना थाना पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे शराब का सेवन करने के बाद वाहन ना चलायें और यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। जिम्मेदार वाहन संचालन से ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

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