45 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, आबकारी एक्ट में मामला दर्ज
तरंग गांव में सरई पुलिस की कार्रवाई, 4500 रुपये कीमत की कच्ची शराब जब्त
अनूपपुर। जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चौकी सरई पुलिस ने अवैध कच्ची महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 45 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 4500 रुपये बताई गई है।
पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन तथा थाना करनपठार प्रभारी के सहयोग से अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में चौकी प्रभारी सरई उप निरीक्षक मंगला दुबे के नेतृत्व में पुलिस टीम को मुखबिर से ग्राम तरंग में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बेचने की सूचना प्राप्त हुई।
सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने ग्राम तरंग में घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम सुनील पनिका पिता जयरामदास पनिका, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम तरंग, वॉशिंग डोंगरी, चौकी सरई, थाना करनपठार, जिला अनूपपुर बताया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे में रखे तीन प्लास्टिक के डिब्बों की जांच की, जिनमें कच्ची महुआ शराब भरी हुई थी। मौके पर कार्रवाई करते हुए कुल 45 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की गई। जब्ती की कार्रवाई नियमानुसार पंचों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कराते हुए की गई तथा शराब को शीलबंद कर पुलिस कब्जे में लिया गया।
आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस के मुताबिक आरोपी का कृत्य मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय पाए जाने पर उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/26, धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
कार्रवाई में इनकी रही भूमिका
पूरी कार्रवाई में चौकी प्रभारी सरई उप निरीक्षक मंगला दुबे के साथ रामप्रसाद धुर्वे, रामप्रसाद, फूल सिंह श्याम, अनुराग सिंह, मनोज कुमार और साहब सौर की भूमिका रही।







































































