मनावर में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्यवाही

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ब्यूरो रिपोर्ट शैलेंद्र जोशी

 

20 से अधिक घरेलू सिलेंडर सहित उपकरण जब्त, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज

 

मिश्रा के आदेशानुसार तथा अपर कलेक्टर जिला धार के निर्देशन में खाद्य विभाग मनावर के अधिकारियों द्वारा मनावर नगर के रहवासी क्षेत्रों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण एवं व्यवसायिक उपयोग की जांच हेतु सघन कार्यवाही की गई।

जांच के दौरान गांधी नगर स्थित दिनेश कल्याणमल शर्मा के निवास से 14.2 किलोग्राम क्षमता के 20 घरेलू गैस सिलेंडर, 1 व्यवसायिक सिलेंडर, 5 किलोग्राम क्षमता के 8 सिलेंडर, एक तौल कांटा, विभिन्न कंपनियों की 20 गैस डायरियां एवं गैस ट्रांसफर में प्रयुक्त होने वाली 3 बांसुरियां जब्त की गईं।

इसी प्रकार धार रोड स्थित न्यू कल्याण होटल, मनावर से 7 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं, धार रोड पर स्थित श्री बालाजी बेकरी एवं हाइड आउट रेस्टोरेंट में इंडक्शन के माध्यम से भोजन तैयार करते हुए पाया गया।

प्राप्त सूचना के आधार पर मालवीय चौपाटी कांच मंदिर के पास स्थित मुस्तफा नजमुद्दीन, हर्षित के मकान तथा आजाद मार्ग स्थित इमरान राशिद एवं हमिद किराना दुकान की भी जांच की गई, जहां कोई अवैध गैस सिलेंडर भंडारण नहीं पाया गया।

इस प्रकरणों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग एवं अवैध भंडारण के विरुद्ध यह जांच एवं कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

यह संपूर्ण कार्यवाही जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला धार के मार्गदर्शन में अनुराग वर्मा (कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, मनावर), निलेश जाधव (कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी) तथा रमेश जर्मन एवं विजय नर्गेश (सहायक खाद्य अधिकारी) द्वारा की गई।

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