घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाने जारी रहेगी छापामार कार्यवाही
अनूपपुर, 25 मार्च 2026/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री हर्षल पंचोली के निर्देशन में खाद्य विभाग द्वारा जिले के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक निरीक्षण एवं छापामार कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग करते पाए जाने पर कुल 13 नग एचपी घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किए गए हैं।
निरीक्षण दल द्वारा प्रमुख मार्गों पर स्थित ढाबों, होटल, रेस्टोरेंट एवं गैस वितरण केंद्रों की जांच कार्यवाही के दौरान चचाई रोड अनूपपुर स्थित इवनिंग प्वाइंट फैमिली ढाबा से 01 नग, अमरकंटक रोड अनूपपुर स्थित ग्रीन सिटी फैमिली रेस्टोरेंट से 03 नग, ग्राम भेजरी स्थित करण मिष्ठान भंडार से 03 नग तथा श्री राम सी.एस.सी. एवं गैस वितरण केंद्र दमहेड़ी से 06 नग एचपी घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किए गए।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संबंधित संस्थानों द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने बताया कि घरेलू उपयोग हेतु प्रदाय किए जाने वाले गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग प्रतिबंधित है।
उक्त प्रकरण में संबंधित संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार की अनियमितताओं के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।
इस दौरान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती सीमा सिन्हा तथा श्रीमती अलका पटेल सहित खाद्य विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।


















