अनूपपुर 31 मार्च 2026/ कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली के निर्देशानुसार जिले में घरेलू रसोई गैस के अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु सघन जांच अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अनूपपुर, फुनगा एवं पयारी क्षेत्र के विभिन्न होटल एवं मिष्ठान भंडारों का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों हेतु किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन है। उक्त अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों से कुल 07 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए तथा प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई है।
जिसमें काव्या होटल अनूपपुर से 01 नग एचपी घरेलू गैस सिलेंडर, अंकित मिष्ठान भंडार फुनगा से 01 नग एचपी एवं 01 नग इंडेन घरेलू गैस सिलेंडर, श्याम चाट भंडार फुनगा से 01 नग एचपी घरेलू गैस सिलेंडर, समीर टी स्टॉल फुनगा से 01 नग एचपी घरेलू गैस सिलेंडर, के.एल. पटेल भोजनालय फुनगा से 01 नग एचपी घरेलू गैस सिलेंडर, नम्रता चाट सेंटर पयारी से 01 नग इंडेन घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
जिला प्रशासन ने समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया है कि वे केवल निर्धारित व्यावसायिक (कमर्शियल) गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें। घरेलू गैस के दुरुपयोग एवं कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिले में इस प्रकार की औचक जांच एवं दंडात्मक कार्यवाही भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी।
इस दौरान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती सीमा सिन्हा तथा श्रीमती अलका पटेल सहित खाद्य विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
















