होली पर्व को दृष्टिगत रख कलेक्टर ने शुष्क दिवस किया घोषित
अनूपपुर 12 मार्च 2025/ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्षल पंचोली ने गुरूवार 13 मार्च की रात्रि 11ः30 बजे से शुक्रवार 14 मार्च (धुरेड़ी जिस दिन होली खेला जाएगा) को सायं 5ः00 बजे तक के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान जिले में संचालित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों, एफ.एल.-3 एवं देशी मद्यभाण्डागार से मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः बंद रखा जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर ने आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि घोषित शुष्क दिवस अवधि के दौरान जिले में अवैध रूप से मदिरा के आयात-निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, क्रय एवं विक्रय इत्यादि न होने पाएं यह सुनिश्चित करें।
होली पर्व को दृष्टिगत रख कलेक्टर ने शुष्क दिवस किया घोषित
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