चार मंजिला अग्रवाल लॉज के अचानक ढह जाने से व्यक्तियों की मृत्यु व गम्भीर रूप से घायल होने की घटना के मजिस्ट्रीटियल जांच हेतु लिखित साक्ष्य 17 अप्रैल को किए जा सकते हैं प्रस्तुत 

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अनूपपुर 10 अप्रैल 2026/ शनिवार 04 अप्रैल 2026 को सायं 5.36 बजे नगर कोतमा अर्न्तगत बस स्टैण्ड के समीप चार मंजिला अग्रवाल लॉज के अचानक ढह जाने से उक्त बिल्डिंग में कार्यरत मजदूरों के मलवा में दब जाने के कारण 03 व्यक्तियों की मौत हो गई व 03 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये।

 

उक्त संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी कोतमा द्वारा दी गई जानकारी अनुसार अग्रवाल लॉज के बगल का भूस्वामी श्री रामनरेश गर्ग एवं श्री राकेश कुमार द्वारा बिना अनुज्ञा के निर्माण कार्य करने व गहरा गड्ढ़ा की खोदाई कराई गई है। उक्त घटना के कारण व बचाव के संबंध में विस्तृत मजिस्ट्रीटियल जांच हेतु जांच दल का गठन किया गया है। जिसके बिन्दु निर्धारित किए गए हैं कि-कोतमा बस स्टैण्ड के समीप उक्त अग्रवाल लॉज किसके स्वामित्व की है?, उक्त लॉज के मालिक द्वारा लॉज भवन निर्माण की समक्ष अनुज्ञा कब और किन शर्तों के तहत प्राप्त की गई थी ?, उक्त लॉज के मालिक द्वारा क्या भवन निर्माण की सक्षम अनुज्ञा, अनुमोदित नक्शा और निर्धारित शर्तों के अधीन, निर्माण कार्य कराया गया था या नहीं ?, लॉज के बगल में श्री रामनरेश गर्ग एवं राकेश कुमार द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य की सक्षम अनुज्ञा नगर निकाय से प्राप्त की गई है या नहीं ? बिना सक्षम अनुमति के गड्ढा कराने व निर्माण कार्य में किन नियमों व शर्तों का उल्लंघन किया गया है ?, उपरोक्त अग्रवाल लॉज निर्माण कोतमा एवं श्री रामनरेश गर्ग व राकेश कुमार द्वारा किये गये भवन निर्माण में क्या म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के मानकों का पालन किया गया है। उक्त निर्माण कर्ताओं द्वारा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के किन मानकों का उल्लंघन किया गया है ?, उपरोक्त बिना सक्षम अनुज्ञा के निर्माण कार्य के फलस्वरूप इमारत ढहने व जन हानि के लिये कौन कौन दोषी है?, नगरपालिका क्षेत्रार्न्तगत भवन अनुज्ञा एवं म०प्र० भूमि विकास नियम 2012 के शर्तों का पालन कराने व शर्त अनुसार भवन निर्माण के देखरेख का दायित्व नगर निकाय के किस अधिकारी/कर्मचारी का है तथा भवन निर्माण अनुज्ञा के शर्त व मानकों का पालन नहीं कराने के लिये कौन दोषी है ?

 

अतएव उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में जो व्यक्ति लिखित साक्ष्य/दस्तावेजी साक्ष्य एवं कथन देना चाहते हैं तो वे 17 अप्रैल 2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोतमा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है।

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