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नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. छत्तीसगढ़ के गौरेला में डेढ़ साल पहले नाबालिग से हुए अनाचार मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है. विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, पेण्ड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने आरोपी गणेश धुर्वे को उम्र कैद की सजा सुनाई है

बता दें, पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है. आरोपी गणेश धुर्वे ने 30 सितंबर 2023 को स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा को जबरन मोटरसायकल में बैठाकर दूसरे गांव ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

वहीं छात्रा के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने जब पतासाजी की, तो जानकारी मिली की छात्रा को आरोपी अपने साथ दूसरे गांव ले गया है. जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और छात्रा को वापस घर ले गए.

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