साधारण धाराओं में पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
[शैलेन्द्र जोशी। ]
न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार। घटना कोशिकी होटल के पास की होकर बगदून रोड की है जिस पर मृतक राजेश रघुवंशी रात में अपने घर जा रहा था। तभी पीछे से स्कॉर्पियो लेकर आरोपी जुबेर तथा अन्य लोग आए। जब राजेश ने उनसे ठीक ढंग से गाड़ी चलाने को कहा। इस पर आरोपी तथा मृतक राजेश के बीच विवाद हुआ। जिसके परिणाम स्वरुप आरोपी जुबेर तथा उसके तीन अन्य साथियों ने ताबड़तोड़। मृतक राजेश पर
ताबड़तोड़ लाठी तथा डंडों से हमला कर दिया। जिसके परिणाम स्वरुप मृतक राजेश को बहुत अधिक छोटे आई जिससे वह अवसाद की स्थिति में चला गया। उसने घर जाकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पीथमपुर पुलिस ने इसे एक सामान्य घटना मानते हुए आत्महत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए चालान कोर्ट में पेश किया। किंतु शासकीय अधिवक्ता शरद कुमार पुरोहित इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने पूरे केसको संज्ञान में लेकर न्यायालय पूरे प्रकरण से अवगत कराते हुए। प्रकरण में 13 लोगों के साक्षी गवाही की गई। जिसमें चिकित्सकीय परामर्श तथा वीडियो फुटेज के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी जुबेर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थ दंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित द्वारा की गई