लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं का प्रशिक्षण 12 जून से 10 जुलाई तक
अनूपपुर 11 जून 2025/ मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित सेवाओं के पदाभिहित अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रकरणों को ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पदाभिहित अधिकारी का प्रशिक्षण 12 जून को, श्रम विभाग के पदाभिहित अधिकारी का प्रशिक्षण 13 जून को, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पदाभिहित अधिकारी का प्रशिक्षण 18 जून को, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पदाभिहित अधिकारी का प्रशिक्षण 19 व 20 जून को, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पदाभिहित अधिकारी का प्रशिक्षण 25 जून को,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पदाभिहित अधिकारी का प्रशिक्षण 26 जून को, जनजातीय कार्य विभाग के पदाभिहित अधिकारी का प्रशिक्षण 27 जून को, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पदाभिहित अधिकारी का प्रशिक्षण 02 जुलाई को, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पदाभिहित अधिकारी का प्रशिक्षण 03 जुलाई को,
महिला एवं बाल विकास विभाग के पदाभिहित अधिकारी का प्रशिक्षण 04 जुलाई को, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पदाभिहित अधिकारी का प्रशिक्षण 09 जुलाई को तथा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के पदाभिहित अधिकारी का प्रशिक्षण 10 जुलाई को आयोजित किया जाएगा।