युवती से रातभर दरिंदगी, फिर हत्या की कोशिश: कोर्ट ने दोषी को सुनाई अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। पेंड्रा में करीब 3 साल पहले एक युवती से दुष्कर्म और मारपीट करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे) पेंड्रारोड की अदालत ने अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी डबला उर्फ ओमप्रकाश बर्मन (पिता पुनऊ बर्मन) ने युवती को अकेला पाकर उसके साथ मारपीट और जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।
जानकारी के मुताबिक, घटना पेंड्रा के आजाद चौक की है। जहां 30 अप्रैल 2022 की रात एक बजे जब पीड़िता अपने घर के आंगन में खड़ी थी, तभी साइकिल से गुजर रहा आरोपी वापस लौटा और उसने युवती पर हमला कर दिया। आरोपी ने पीड़िता का मुंह बंद कर उसे घर के अंदर घसीटा और उसके साथ रातभर दुष्कर्म किया।
इस दौरान उसने बुरी तरह से मारपीट भी की और चुनरी से गला घोंटने की कोशिश की। बाद में जब आरोपी की नींद लगी तो युवती किसी तरह से मौके से भागकर अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी।