डरा धमका कर बलात्कार करने वाले आरोपी तथा होटल मालिक को भी न्यायालय ने सुनाई सजा
ब्यूरो रिपोर्ट शैलेंद्र जोशी
धार । धार न्यायालय ने ब्लैकमेल कर पीड़िता के साथ बार-बार यौन शोषण करने पर न्यायालय ने आरोपी के साथ-साथ होटल मालिक को भी सजाओ से दंडित किया प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता एंटोनिया होटल के सामने से गुजर रही थी तभी वहां का स्थानीय निवासी गौरव पाटीदार जो वहां से मोटरसाइकिल से गुजर रहा था उसने पीड़िता से कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं पहले होटल में चलकर कुछ काफी वगैरह पीते हैं कॉफी पिलाने के बहाने आरोपी पीड़िता को होटल के अंदर लेकर के गया।
जहां कमरे में कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशीली दवाई पीड़िता को पिलाकर मदहोश कर दिया इसके बाद उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया जिसके उसने वीडियो तथा फोटो भी शूट कर लिए इसके बाद वह पीड़िता को वीडियो तथा फोटो सार्वजनिक करने के बहाने बार-बार पीड़िता को एंटोनिया होटल में बुलाकर उसके साथ एक वर्ष तक लगातार कई बार बलात्कार करता रहा ।
पीड़िता ने तंग आकर जब यह बात अपने पति को बताई तब दोनों पति-पत्नी ने पीथमपुर थाने में जाकर आरोपी के विरुद्ध बलात्कार की धाराओं में केस दर्ज करवाया माननीय न्यायालय ने जो गवाहों को सुनने के बाद जिसमें होटल के एंट्री रजिस्टर को भी न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया होटल रजिस्टर में कहीं पर भी पीड़िता का नाम नहीं होने के कारण होटल मालिक को भी इसमें बराबर का दोषी पाया गया ।
अंततः अदालत ने आरोपी गौरव पाटीदार को 10 वर्ष के आश्रम कारावास की सजा से दंडित किया एवं होटल मालिक अर्जुन पिता राम प्रकाश पवार को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता शरद पुरोहित के द्वारा की गई अधिवक्ता शरद पुरोहित के द्वारा पिछले 6 महीने में तीन बार इस प्रकार के आरोपों में आरोपियों को विभिन्न धाराओं में सजाओ से दंडित करवाया है

















